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दिल्ली में सेवाओं का नियंत्रण: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र-AAP सरकार के विवाद पर फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली, दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण के मामले पर जारी विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। केंद्र और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के बीच इसको लेकर पिछले काफी समय से गतिरोध चल रहा है। मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

चार दिन से ज्यादा चली सुनवाई

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पांच जजों की बेंच ने इस मामले में चार से ज्यादा दिनों तक सुनवाई की। इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना-अपना पक्ष रखा। मुद्दे की सुनवाई के लिए संविधान पीठ का गठन किया गया था।

केंद्र को बड़ी बेंच के पास याचिका दाखिल करने की इजाजत

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नौ जजों की एक बड़ी पीठ के पास भेजने के लिए अतिरिक्त याचिका दाखिल करने की इजाजत दे दी है। तुषार मेहता ने याचिका को बड़ी बेंच के पास दाखिल करनने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने कहा, “कृपया मुझे दो पेज का नोट दाखिल करने की अनुमति दें।”

SC में उठा LG के खिलाफ AAP के प्रदर्शन का मुद्दा

AAP ने मंगलवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के खिलाफ प्रदर्शन किया था। केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में उठाया था। केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए तुषार मेहता ने कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो ऐसे प्रदर्शन नहीं होने चाहिए।

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