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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: ड्रग्स मामले में बिक्रम मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, 17 मार्च को SIT के सामने हों पेश

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें शिरोमणि अकाली दल (SAD) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को ड्रग्स मामले में दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की गई थी। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अगस्त 2022 में मजीठिया को जमानत दी थी, जिसे राज्य सरकार ने चुनौती दी थी।​

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने विशेष टास्क फोर्स (STF) को यह अधिकार दिया है कि यदि मजीठिया गवाहों को प्रभावित करने या मामले की सुनवाई में हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हैं, तो वे जमानत रद्द करने की याचिका दायर कर सकते हैं। साथ ही, STF को इस मामले में कोई भी सार्वजनिक बयान देने से पहले कोर्ट की अनुमति लेने का निर्देश भी दिया गया है। ​

मजीठिया पर ड्रग्स तस्करी के आरोप हैं और उन्हें NDPS एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया है। उनके खिलाफ जांच जारी है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निष्पक्षता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

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