नई दिल्ली :
इनपर होगी पूर्ण पाबंदी
सोमवार सुबह पांच बजे के बाद से नए नियम लागू होंगे। सारे स्कूल, कोचिंग, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी। सामाजिक, राजनीतिक या अन्य किसी भी तरह के काम के लिए लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। स्विमिंग पूल, स्टेडियम, सिनेमा, थियेटर बंद रहेंगे। एम्यूजमेंट पार्क, वॉटर पार्क, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। स्पा, जिम और योगा संस्थान बंद रहेंगे। सार्वजनिक पार्क और गार्डन बंद रहेंगे
इन्हें मिलेगी छूट
सरकार दफ्तर पिछले हफ्ते की तरह ही खुलेंगे। यानी ग्रुप ए के कर्मचारी 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ दफ्तर आ सकते हैं। अन्य कर्मचारियों को 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ आना होगा। पुलिस विभाग और अस्पताल जैसी जरूरी सेवाओं में लगे कर्मचारियों को 100 प्रतिशत उपस्थिति की अनुमति होगी। निजी दफ्तर में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कर्मचारी काम कर सकते हैं।
लेकिन अधिक से अधिक वर्क फ्रॉम होम का प्रयास करें। जितने भी मार्केट परिसर, मॉल या बाजार हैं वो पूरी तरह से खुल सकते हैं, लेकिन सुबह 10 से शाम आठ बजे तक। रेस्त्रां अपनी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकते हैं। एक हफ्ते तक इन नियमों के साथ चलकर देखा जाएगा। अगर कोरोना के मामले बढ़ने लगे तो बाजार और रेस्त्रां में फिर से पाबंदियां बढ़ा दी जाएंगी।
हफ्ते में एक जोन में एक दिन में एक ही साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति होगी। पूरी तरह से सार्वजनिक स्थानों में शादियां अभी नहीं होंगी। अगर बैंक्वेट हॉल, मैरेज हॉल या होटल में शादियां हो रही हैं तो 20 लोगों से अधिक शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा घर या अदालत में शादी हो सकती है।
मेट्रो और बसों का संचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ किया जाएगा। ऑटो और ई-रिक्शा जैसे सार्वजनिक साधनों में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। धार्मिक स्थलों को खोला जा रहा है, लेकिन अभी श्रद्धालुओं को आने की अनुमति नहीं है।